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अरुणाचल प्रदेश
रैगिंग का खौफनाक मामला: सैनिक स्कूल के छात्र की मौत ने उठाए सुरक्षा पर सवाल
Tara Tandi
7 Nov 2025 10:14 AM IST

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Guwahati गुवाहाटी: अरुणाचल प्रदेश पुलिस पूर्वी सियांग जिले के निगलोक स्थित सैनिक स्कूल के 12 वर्षीय कक्षा 7 के छात्र की मौत की जाँच कर रही है। आरोप है कि सीनियर छात्रों ने उसकी मौत से पहले उसे बुरी तरह परेशान किया था। यह लड़का 1 नवंबर को स्कूल परिसर में मृत पाया गया था।
5 नवंबर को, पीड़ित की बहन, मिस अरुणाचल 2024 ताडू लूनिया ने इंस्टाग्राम पर बताया कि अधिकारियों ने शुरुआत में परिवार को बताया था कि उसके भाई ने आत्महत्या कर ली है।
उसने कहा कि छात्रावास के साथियों ने बाद में कई घटनाओं का खुलासा किया जो उसकी मौत का कारण हो सकती हैं।
लूनिया के अनुसार, कक्षा 10 के आठ छात्र और कक्षा 8 के तीन छात्र 31 अक्टूबर की रात 11 बजे के बाद कक्षा 7 के छात्रावास में घुस आए, जब कोई भी पर्यवेक्षक कर्मचारी मौजूद नहीं था।
उसने आरोप लगाया कि सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को अपने सिर कंबल से ढकने के लिए मजबूर किया और उसके भाई को कक्षा 10 के छात्रावास में ले गए, जहाँ उसे रात भर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहनी पड़ी।
लूनिया ने दावा किया कि एक गुम हुई किताब को लेकर सीनियर्स ने उसे 'चोर' करार दिया और स्कूल असेंबली के दौरान उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की धमकी दी।
जांचकर्ताओं द्वारा देखे गए सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर लड़का सुबह लगभग 5:45 बजे एक कक्षा में प्रवेश करने से पहले बेचैनी से टहलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ वह एक अंतिम नोट लिख रहा था। उसने कहा, "उसके आखिरी शब्द थे, 'सीनियर्स ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया, और मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँगा।'"
लूनिया ने मामले के निपटारे पर दुख और निराशा व्यक्त की। उसने सुझाव दिया कि उसकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा ने उसके भाई को बदमाशी का निशाना बनाया होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी की आलोचना की, साथ ही जाँच में तत्परता की कमी भी बताई।
"हम शामिल लोगों के नाम जानते हैं। मुझे डर है कि बाहरी हस्तक्षेप न्याय को प्रभावित कर सकता है," उसने कहा, अधिकारियों और जनता से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कोई और परिवार इसी तरह पीड़ित न हो।
पुलिस ने मंगलवार को आठ छात्रों को हिरासत में लेकर पासीघाट स्थित किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश किया।
जेजेबी ने छात्रों को सात दिनों के लिए स्कूल के उप-प्रधानाचार्य की हिरासत में रखा और उनके अभिभावकों को किशोर न्याय नियमों के तहत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
रुक्सिन पुलिस स्टेशन ने शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया था।
पीड़ित के पिता द्वारा 3 नवंबर को वरिष्ठ छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाते हुए एक अतिरिक्त प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद, अधिकारियों ने मामले को पुनर्वर्गीकृत कर दिया।
पुलिस ने ज़ोर देकर कहा कि छात्र की मौत से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए गहन जाँच जारी है और जनता को "निष्पक्ष और तार्किक निष्कर्ष" का आश्वासन दिया।
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