अरुणाचल प्रदेश

गौहाटी HC ने विधायक कारिखो क्रि के 2019 चुनाव को 'अमान्य और शून्य' घोषित किया

Kajal Dubey
20 July 2023 6:56 PM GMT
गौहाटी HC ने विधायक कारिखो क्रि के 2019 चुनाव को अमान्य और शून्य घोषित किया
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17 जुलाई को, गौहाटी उच्च न्यायालय ने 2019 में अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक के चुनाव को अमान्य घोषित करके एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
तेजू विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र विधायक के रूप में चुने गए कारिखो क्रि, 25 अप्रैल को भाजपा के दासंगलू पुल के बाद अयोग्य घोषित होने वाले दूसरे प्रतिनिधि बन गए।
अदालत का फैसला कांग्रेस उम्मीदवार नुनी तायांग द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के जवाब में आया, जिसमें 2019 विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति नानी टैगिया ने उस आदेश में कारिखो क्रि के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 के अनुसार अपना नामांकन पत्र जमा नहीं किया था।
नतीजतन, क्रि का नामांकन पत्र उसी अधिनियम की धारा 36 (2) (बी) के तहत खारिज किया जा सकता था।
एक अन्य मामले में, हयुलियांग विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले दासांगलू पुल के चुनाव को कांग्रेस उम्मीदवार लुपालम क्रि ने चुनौती दी थी, जो 2019 के चुनाव में पुल से हार गए थे।
न्यायमूर्ति नानी टैगिया की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और पाया कि दासंगलु पुल भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 के अनुसार अपना नामांकन पत्र पेश करने में विफल रहे थे।
नतीजतन, उनका नामांकन पत्र उक्त अधिनियम की धारा 36 (2) (ए) के तहत खारिज किया जा सकता था।
पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की तीसरी पत्नी दासांगलू पुल अपने पति के निधन के बाद 2016 में हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद 2019 में इस सीट पर फिर से चुनी गईं।
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