अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल में चुनावी हिंसा: बोर्डुमसा ADC दफ़्तर के पास धारा 144 लागू

Tara Tandi
5 Sept 2026 1:40 PM IST
अरुणाचल में चुनावी हिंसा: बोर्डुमसा ADC दफ़्तर के पास धारा 144 लागू
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बोर्डुमसा: अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग ज़िले के बोर्डुमसा में चुनावी प्रक्रिया में रुकावट के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासन ने और टकराव को रोकने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADC) के ऑफिस और रिहायशी क्वार्टर के आस-पास पाबंदियां लगा दी हैं।
ये पाबंदियां बोर्डुमसा सब-डिविजन के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM) सबादान तायंग, AP(CS) (AG) द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत 4 सितंबर, 2026 को जारी आदेश संख्या B/JUD-18/2025/1509-12 के ज़रिए लगाई गईं।
यह आदेश बोर्डुमसा में नई हिंसा की खबर के बाद आया, जिसमें APPSU के कार्यकर्ताओं के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। घायलों में से एक को पास के अस्पताल ले जाया गया, जबकि पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई।
हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए चांगलांग ज़िले के अलग-अलग हिस्सों से सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया।
ADM के आदेश में कहा गया है कि 49/33-बिजॉयपुर पोलिंग स्टेशन के लिए 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न ऑफ़ इलेक्टोरल रोल, 2026' के तहत दावों और आपत्तियों की सुनवाई 3 सितंबर को पंचायत हॉल, बोर्डुमसा में हुई थी।
बाद में, आपत्ति करने वालों और उनके समर्थकों द्वारा कथित रुकावट के कारण सुनवाई को 4 सितंबर तक के लिए ADC ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में टाल दिया गया।
आदेश के अनुसार, 4 सितंबर को सुबह लगभग 10.30 बजे, आपत्ति करने वालों और उनके समर्थकों ने कथित तौर पर सरकारी ऑफिस परिसर का मुख्य गेट तोड़ दिया और सुनवाई में बाधा डाली।
उन्होंने कथित तौर पर कॉन्फ्रेंस हॉल में तोड़फोड़ की, फॉर्म 6 और 7 में दिए गए आवेदनों को नष्ट कर दिया, एक सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुँचाया और 49-बोर्डुमसा (जनरल) विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) के साथ मारपीट की।
प्रशासन ने शांति भंग होने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों, सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक रिकॉर्ड की सुरक्षा को खतरे का हवाला दिया।
आदेश के तहत, ADC ऑफिस, बोर्डुमसा और ADC के रिहायशी क्वार्टर के 100 मीटर के दायरे में पाँच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश के तहत प्रतिबंधित इलाके में दाओ, मैचेटी, लाठी, बंदूक या कोई भी ऐसा हथियार या चीज़ ले जाने पर रोक है जिसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा सकता है।
ये पाबंदियां तुरंत लागू हो गई हैं और अगले आदेश तक जारी रहेंगी।
बोर्डुमसा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अफ़सर को यह आदेश लागू करने और कानून के मुताबिक गड़बड़ी करने या पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
ये पाबंदियां इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि इलाके में वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया तनाव का कारण बनी हुई है।
ADM के आदेश में ज़बरदस्ती घुसने, तोड़-फोड़ करने, चुनावी आवेदनों को नष्ट करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और एक चुनावी अधिकारी के साथ मारपीट करने के आरोप दर्ज हैं।
हिंसा की खबरों के बाद सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और अधिकारी चुनावी प्रक्रिया में और रुकावट को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं।
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