अरुणाचल प्रदेश

असम राइफल्स के जवान ने किया नाबालिग से रेप का प्रयास, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा

Gulabi Jagat
4 Jun 2022 8:08 AM GMT
असम राइफल्स के जवान ने किया नाबालिग से रेप का प्रयास, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा
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नाबालिग से रेप का प्रयास
तिरप जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने असम राइफल्स के जवान बरुन सिंह को रेप के प्रयास का दोषी ठहराया। बता दें कि 22 जनवरी, 2014 को सिंह ने एक अन्य जवान की मदद से एक पड़ोसी के घर में प्रवेश किया और एक नाबालिग लड़की का जबरन अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे असम राइफल्स परिसर में ले गया और उसके बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने का प्रयास किया।
पोक्सो अदालत ने उन्हें घर में घुसने, अपहरण, सामूहिक बलात्कार का प्रयास और यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश एच कश्यप ने कहा कि अर्धसैनिक बल में कार्यरत व्यक्ति से इस तरह के जघन्य अपराध की उम्मीद नहीं है और दोषी सजा में किसी भी तरह की ढील पाने का हकदार नहीं है।सिंह को आईपीसी की धारा 447 के तहत तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
आरोपी को आईपीसी की धारा 365 के तहत सात साल का कठोर कारावास और धारा 376डी/511 आईपीसी के तहत अपराध के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। कारावास की सजा के अलावा उसे जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है, जो पीड़िता को दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश पीड़ित मुआवजा योजना, 2011 के तहत पीड़ित को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए मामला आगे चांगलांग जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को भेजा गया है।
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