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Arunachal अरुणाचल: पूर्वी सियांग महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शनिवार को यहां घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 तथा शी-बॉक्स पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के संबंध में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में विभागाध्यक्ष, विभागों की आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) के प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा वन-स्टॉप सेंटर, पासीघाट के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डीसी तायी तग्गू ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि घर और कार्यस्थल महिलाओं के लिए खुशी और सम्मान का स्थान होने चाहिए। आईसीडीएस के उप निदेशक माची गाओ ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर एक प्रस्तुति दी और कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं के लिए सुरक्षित और सक्षम कार्यस्थल प्रदान करना तथा अधिनियमों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना है। डीएलएसए के उप मुख्य कानूनी सहायता वकील न्यामे दबी ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और घरेलू हिंसा अधिनियम पर एक प्रस्तुति दी और "10 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय और कार्यस्थल में आईसीसी के गठन की अनिवार्य आवश्यकता पर जोर दिया।"