अरुणाचल प्रदेश

Arunachal : दासंगलु पुल ने दुर्व्यवहार पीड़ितों के लिए न्याय का संकल्प लिया

Mohammed Raziq
22 July 2025 12:00 PM IST
Arunachal : दासंगलु पुल ने दुर्व्यवहार पीड़ितों के लिए न्याय का संकल्प लिया
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ITANAGAR ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री दासंगलू पुल ने राज्य के लोअर दिबांग घाटी ज़िले के रोइंग में हाल ही में सामने आए बाल शोषण मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की है और न्याय एवं बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है।
एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि शनिवार को रोइंग में प्रमुख बाल कल्याण हितधारकों के साथ आयोजित एक बैठक में, पुल ने पीड़ितों और उनके परिवारों को पूर्ण सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। हितधारकों में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), ज़िला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) के सदस्य और ज़िले के बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) शामिल हैं।
ऐसे मामलों में समन्वित कार्रवाई के महत्व पर ज़ोर देते हुए मंत्री ने कहा, "पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। हम न्याय और उनके उपचार सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं। किसी भी बच्चे को कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए।"
रोइंग के एक निजी स्कूल में पड़ोसी राज्य असम के एक प्रवासी युवक द्वारा कम से कम आठ नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी बाद में पिछले 11 जुलाई को एक उग्र भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने बताया कि असम के बोंगाईगांव निवासी 19 वर्षीय रियाज़-उल-कुरीम को शुक्रवार को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। यह बात सामने आई थी कि उसने एक स्कूल में कई लड़कियों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। लड़कियों के माता-पिता ने स्कूल प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई थी और उन्होंने युवक को पकड़कर उसकी पिटाई की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे बचाकर हिरासत में ले लिया।
हालांकि, भीड़ थाने में घुस गई और युवक को बाहर खींचकर उसकी पिटाई कर दी। जब उसे बचाकर अस्पताल ले जाया गया, तो भीड़ ने उसका पीछा किया और फिर से उसकी पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि युवक स्कूल के पास एक निर्माण स्थल पर काम करता था।
मंत्री ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत 'सहायक व्यक्ति' प्रावधान को लागू करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में दी गई मंज़ूरी का भी स्वागत किया। इस पहल का उद्देश्य पुलिस और अदालती प्रक्रियाओं के दौरान बाल पीड़ितों को भावनात्मक और प्रक्रियात्मक सहायता प्रदान करना है
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