अरुणाचल प्रदेश

Arunachal : नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए अदालत ने व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

Mohammed Raziq
12 Nov 2025 12:54 PM IST
Arunachal : नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए अदालत ने व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई
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Itanagar ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग ज़िले के पासीघाट स्थित विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी बोमडो ताली को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, यह मामला 27 नवंबर, 2023 का है, जब पीड़िता ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि ताली ने उसका यौन उत्पीड़न किया है।
प्राथमिकी के आधार पर, पुलिस ने पासीघाट महिला पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया।
महिला पुलिस स्टेशन की तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ओजुम रीबा ने जाँच का नेतृत्व किया।
पूर्वी सियांग के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पंकज लांबा ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उनकी मेहनती और पेशेवर जाँच ने एक मज़बूत अभियोजन सुनिश्चित किया जिसके परिणामस्वरूप अंततः दोषसिद्धि हुई।
मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर, विशेष न्यायाधीश ने ताली को कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया और निम्नलिखित सजाएँ सुनाईं: धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत छह महीने का साधारण कारावास; धारा 354बी (कपड़े उतारने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत तीन साल का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना; पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 के तहत 20 साल का कठोर कारावास; और धारा 376(3) (16 साल से कम उम्र की नाबालिग से बलात्कार) के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना। एसपी ने पीड़िता को न्याय दिलाने में इंस्पेक्टर रीबा के असाधारण प्रयासों, ईमानदारी और पेशेवर रवैये की सराहना की।
जनता से यौन शोषण के प्रति सतर्क रहने की अपील करते हुए, एसपी ने समुदाय के सदस्यों से आग्रह किया कि वे बच्चों या महिलाओं से जुड़ी किसी भी घटना की तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।
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