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Arunachal अरुणाचल: विधिक माप विज्ञान एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने यहां के निकट गोहपुर तिनाली में पांच व्यापारियों पर असत्यापित बाट एवं माप का उपयोग करने तथा निर्माण सामग्री, मोटर पार्ट्स एवं सैनिटरी वस्तुओं सहित पैक की गई वस्तुओं को बढ़ा-चढ़ाकर कीमत पर बेचने और विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) नियम 2011 के नियम 6 के अनुसार अनिवार्य घोषणा को पूरा किए बिना मामला दर्ज किया।
उन पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 18 के तहत मामला दर्ज किया गया। सभी असत्यापित बाट एवं माप उपकरण तथा अनिवार्य घोषणा के बिना अन्य वस्तुओं को जब्त कर लिया गया।
सहायक नियंत्रक-सह-जिला उपभोक्ता अधिकारी देबिया ताना के नेतृत्व वाली टीम ने ईंधन की कम डिलीवरी के लिए एलएम अधिनियम, 2009 के तहत एक पेट्रोल डिपो पर भी मामला दर्ज किया।
ताना ने सभी व्यापारियों एवं व्यवसायियों को सलाह दी कि वे अपने असत्यापित बाट एवं माप का सत्यापन करवाएं तथा जब्ती एवं दंड से बचने के लिए सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
उन्होंने उन्हें अनिवार्य घोषणा के बिना तथा अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पैकेज की गई वस्तुओं को न बेचने की चेतावनी दी।