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अरुणाचल Arunachal: गोद लेने के प्रति जागरूकता माह के उपलक्ष्य में पश्चिम सियांग जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) द्वारा बुधवार को कानूनी गोद लेने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
सीडीपीओ याबी रीबा एटे ने कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्रीय गोद लेने के प्रति जागरूकता माह के महत्व पर जोर दिया।
डीसीपीयू के कानूनी और परिवीक्षा अधिकारी एडवोकेट मिजुम डोके ने गोद लेने की प्रक्रिया, गोद लेने के कानून, सिद्धांत, प्रक्रिया और अवैध गोद लेने के लिए दंड सहित विस्तृत जानकारी दी।
मुख्य कानूनी सहायता बचाव वकील एडवोकेट मार्फी एटे, जो बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य भी हैं, ने पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा की।
सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष हेनकिर लोलेन ने प्रतिभागियों से बच्चे को गोद लेते समय गोद लेने के कानूनों और नियमों का पालन करने का आग्रह किया।
कार्यक्रम में अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी की पश्चिम सियांग जिला इकाई के सदस्यों ने भाग लिया।