अरुणाचल प्रदेश

Arunachal: तवांग में बिना वैध ILP के 11 मजदूर गिरफ्तार

nidhi
20 May 2026 7:16 AM IST
Arunachal: तवांग में बिना वैध ILP के 11 मजदूर गिरफ्तार
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वैध ILP के 11 मजदूर गिरफ्तार
Dibrugarh: अरुणाचल प्रदेश के जांग और लुमला पुलिस स्टेशनों की टीमों ने सोमवार को तवांग ज़िले के जांग और लुमला कस्बों और उसके आस-पास के इलाकों में इनर लाइन परमिट (ILP) वेरिफिकेशन अभियान चलाया। इस दौरान 11 ऐसे गैर-स्थानीय मज़दूर मिले जो बिना किसी वैध ILP दस्तावेज़ के काम कर रहे थे।
X (पहले ट्विटर) पर अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नटुंग ने बताया कि ये मज़दूर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR) एक्ट का उल्लंघन करते हुए अलग-अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते पाए गए।
नटुंग ने लिखा, "18 मई को जांग और लुमला पुलिस द्वारा चलाए गए ILP चेकिंग अभियान के दौरान, 11 गैर-स्थानीय मज़दूर अलग-अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बिना किसी वैध ILP दस्तावेज़ के काम करते पाए गए। यह BEFR एक्ट का उल्लंघन है। इसके अनुसार ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।"
उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि कानून का पालन करना "ज़रूरी" है और राज्य के बाहर से काम के लिए आने वाले सभी लोगों, साथ ही ऐसे मज़दूरों को काम पर रखने वाले ठेकेदारों और एजेंसियों को सलाह दी कि वे ILP नियमों का सख्ती से पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी ज़रूरी दस्तावेज़ हर समय वैध रहें।
इन मज़दूरों के पाए जाने के बाद, जांग पुलिस स्टेशन ने 18 मई को BEFR एक्ट की धारा 3 के तहत एक नॉन-FIR पार्ट-IV केस नंबर 02/2026 दर्ज किया और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।
पुलिस ने स्थानीय ठेकेदारों और मकान मालिकों को भी सलाह दी कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य के बाहर से लाए गए सभी मज़दूरों और कामगारों के पास कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते समय वैध और अपडेटेड ILP हों।
यह कदम अरुणाचल प्रदेश में ILP व्यवस्था को मज़बूत करने पर नए सिरे से ध्यान दिए जाने के बीच उठाया गया है। हाल ही में, मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने ILP व्यवस्था को और भी ज़्यादा पुख्ता बनाने के उपायों को मंज़ूरी दी थी।
यह फैसला 14 मई को अरुणाचल शेड्यूल्ड ट्राइब बचाओ आंदोलन समिति (ASTBAC) द्वारा लागू की गई 36 घंटे की बंदी के बाद लिया गया, जिससे असम की सीमा से लगे राज्य के कई हिस्सों, खासकर ईटानगर और नाहरलागुन में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ था।
1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत जारी किया जाने वाला ILP, उन भारतीय नागरिकों के लिए एक अनिवार्य यात्रा दस्तावेज़ है जो अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं और राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं।
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