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वन्य जीव अपराध
अरुणाचल और असम के पुलिस और वन विभागों के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने 24 फरवरी को सादिया के पास अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्र में बाघ की खाल, हड्डियों आदि की तस्करी से संबंधित मामले में शामिल होने के आरोप में पिछले शुक्रवार को एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
शिकारी, जिसे पूर्वी सियांग जिले के मेबो से गिरफ्तार किया गया था, वर्तमान में सदिया वन रेंज, डूमडूमा डिवीजन, असम की हिरासत में है।
अरुणाचल पीसीसीएफ ने मामले की जांच करने और अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए वन अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम का गठन किया था।
बाघ एक अनुसूची-I प्रजाति है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत बाघ के अंगों का शिकार, हत्या, कब्जा या व्यापार दंड को आकर्षित करता है।
Ritisha Jaiswal
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