अरुणाचल प्रदेश

Arunachal प्रदेश की एक अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आईएएस अधिकारी तालो पोटोम को जमानत दे दी है।

Mohammed Raziq
4 Nov 2025 5:21 PM IST
Arunachal प्रदेश की एक अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आईएएस अधिकारी तालो पोटोम को जमानत दे दी है।
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अरुणाचल Arunachal : युपिया स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ने आईएएस अधिकारी तालो पोटोम को आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के एक मामले में ज़मानत दे दी है। अदालत ने उन्हें लगातार हिरासत में रखने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत न होने का हवाला देते हुए ज़मानत दे दी। अदालत ने एक लाख रुपये के मुचलके पर ज़मानत दी।
ईटानगर राजधानी क्षेत्र (आईसीआर) के पूर्व उपायुक्त पोटोम 27 अक्टूबर को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने के बाद से न्यायिक हिरासत में थे। इससे पहले उन्हें 14 दिनों की हिरासत में भेजकर जुलांग जिला केंद्रीय कारागार भेजा गया था।
यह मामला येकर नाम के एक व्यक्ति की कथित आत्महत्या से जुड़ा है, जिसने कथित तौर पर एक नोट छोड़ा था जिसमें पोटोम और कार्यकारी अभियंता लोवांग पर यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। आरोपों में दावा किया गया था कि उत्पीड़न के कारण ही उन्होंने आत्महत्या की।
निरजुली थाने की पुलिस ने 25 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 108, 271, 272 और 3(5) के तहत मामला संख्या 92/2025 दर्ज किया, जिसमें पोटोम को मुख्य आरोपी बनाया गया। जाँचकर्ताओं ने उसका मोबाइल फ़ोन ढूंढ निकाला, जो बाद में एक घरेलू सहायक के पास पाया गया। पुलिस ने पता लगाया कि घर से निकलने से पहले पोटोम ने अपना सिम कार्ड बदल लिया था।
इस बीच, पोटोम के एचआईवी पॉजिटिव होने के दावों का खंडन किया गया है। 24 अक्टूबर, 2025 को डीजे ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी, बागे तिनाली, निरजुली में किए गए मेडिकल परीक्षण से पुष्टि हुई कि अधिकारी का एचआईवी टेस्ट नेगेटिव आया था।
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