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अरुणाचल: पॉक्सो अदालत ने सौतेली बेटी से रेप के आरोप में शख्स को 20 साल की सजा सुनाई
अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले की एक पॉक्सो अदालत ने असम के एक 35 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 14 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पश्चिम कामेंग पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश तगेंग पडोह ने गुरुवार को असम के विश्वनाथ जिले के मूल निवासी भवानी छेत्री पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। चेत्री को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत एक साल के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई और उस पर 2,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह महीने अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
उसने मार्च 2020 और अप्रैल 2021 के बीच लुंगला थाना क्षेत्र के केलेंगटेंग गांव और तवांग जिले के संगीतसर झील के पास तीन अलग-अलग स्थानों पर लड़की के साथ बलात्कार किया था, जब तकसांग आवासीय विद्यालय की छात्रा, उत्तरजीवी घर लौटी थी। चेट्री ने बच्ची की मां को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। हालांकि, पीड़िता ने अपने दोस्तों को सूचित किया जिन्होंने इसके बारे में आवासीय विद्यालय के अधिकारियों को सूचित किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर उसे पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था।