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YS Jagan: सरस्वती में शेयरों के हस्तांतरण पर यथास्थिति को खारिज किया

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की हैदराबाद पीठ ने गुरुवार को सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज के शेयरों के हस्तांतरण पर यथास्थिति आदेश जारी करने के वाईएस जगन और भारती रेड्डी के अनुरोध को खारिज कर दिया। इसने प्रतिवादियों विजयम्मा, शर्मिला और क्लासिक रियलिटीज़ को नोटिस जारी किए। इसमें कहा गया कि प्रतिवाद दाखिल किये जाने चाहिए तथा उनकी जांच के बाद निर्णय जारी किया जाएगा। जगन और भारती ने एक पूरक याचिका दायर कर सरस्वती पावर में शेयरधारकों के नाम में संशोधन करने और उनके शेयरों को बहाल करने की उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक शेयरों के हस्तांतरण पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक अंतरिम आदेश की मांग की है।
एनसीएलटी के न्यायिक सदस्य राजीव भारद्वाज और तकनीकी सदस्य संजय पुरी की पीठ ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि जब यहां याचिका पर सुनवाई हो रही है, तो वहां शेयरों को स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवादियों से कहा गया है कि वे न्यायाधिकरण को बताएं कि याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक वे शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य याचिका पर 6 मार्च को सुनवाई होनी है और उनका अनुरोध यह सुनिश्चित करना है कि इस बीच शेयर हस्तांतरण प्रक्रिया न हो। पीठ ने कहा कि दलीलें सुनने के बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी किये जायेंगे और सुनवाई छह मार्च को होगी। वकील महर्षि विश्वराज ने विजयम्मा और शर्मिला की ओर से नोटिस लिया।





