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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश। पारिवारिक कलह के बीच आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनकी पत्नी वाईएस भारती ने वाईएस शर्मिला और वाईएस विजयम्मा के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में याचिका दायर की है। विवाद सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में शेयरों के आवंटन को लेकर है। याचिका में जनार्दन रेड्डी चागरी, यशवंत रेड्डी केथिरेड्डी और तेलंगाना में कंपनी रजिस्ट्रार और दक्षिण पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक सहित अन्य प्रतिवादियों का भी नाम है।
एनसीएलटी में 10 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया यह मामला कंपनी अधिनियम की धारा 59 के तहत दायर किया गया था, जो सदस्यों के रजिस्टर में सुधार से संबंधित है। इस प्रावधान के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का नाम बिना पर्याप्त कारण के किसी कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है या उसमें नाम नहीं जोड़ा जाता है, तो पीड़ित पक्ष सुधार के लिए अपील दायर कर सकता है। जगन और भारती ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि उन्होंने सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका दावा है कि उन्होंने शर्मिला को शेयर आवंटित करने के लिए 21 अगस्त, 2019 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, शेयर आवंटन को कभी अंतिम रूप नहीं दिया गया, जिससे मौजूदा विवाद पैदा हुआ।
पीएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका वाईएस परिवार के भीतर बढ़ते तनाव को दर्शाती है। जगन ने अपनी याचिका में कहा है कि वह मूल रूप से शर्मिला को 'बहन के स्नेह' की अभिव्यक्ति के रूप में शेयर आवंटित करना चाहते थे, लेकिन हाल ही में उनके राजनीतिक विरोध के कारण उन्होंने प्रस्ताव वापस ले लिया। यह संघर्ष उनके पारिवारिक संबंधों में एक उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाता है, जो राजनीतिक मतभेदों के कारण तनावपूर्ण रहा है। जगन ने मामले पर चार अंतरिम आवेदन भी दायर किए। एनसीएलटी ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं और अगली सुनवाई 8 नवंबर, 2024 को निर्धारित की है।
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Harrison
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