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Viveka murder case : दुर्भावनापूर्ण इरादे से जेल जाने की अनुमति

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : सरकार ने कडप्पा सेंट्रल जेल के तत्कालीन अधीक्षक आईएनएच प्रकाश के खिलाफ उस घटना के सिलसिले में आरोप दर्ज किए हैं जिसमें डॉ. चैतन्य रेड्डी, देवीरेड्डी शिवशंकर रेड्डी का बेटा, विवेका हत्याकांड के सरकारी गवाह शेख दस्तागिरी का बेटा, जो मामले में आरोपी (ए5) था, जेल गया और उसे धमकाया। कहा गया है कि चैतन्य रेड्डी को मेडिकल कैंप के बहाने जेल में प्रवेश करने दिया गया प्रकाश ने नियमों का उल्लंघन और कदाचार किया। कहा गया है कि चैतन्य रेड्डी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कैदियों को मेडिकल जांच के नाम पर जेल में प्रवेश करने दिया और जेल प्रशासन के नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया। प्रकाश वर्तमान में नेल्लोर में एपी स्टेट ट्रेनिंग अकादमी फॉर रिफॉर्मेशन सर्विसेज के प्रिंसिपल हैं। आरोप है, 'प्रकाश जानता था कि चैतन्य रेड्डी शिवशंकर रेड्डी का बेटा है। सरकार ने प्रकाश के खिलाफ तीन आरोप तय किए हैं और उन्हें दस दिन के भीतर लिखित या व्यक्तिगत रूप से सभी का जवाब देने का आदेश दिया है। कहा गया है कि अगर समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिले तो उनके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह बात सामने आई है कि इस जांच को प्रभावित करने वाली किसी भी सिफारिश या राजनीतिक दबाव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव कुमार विश्वजीत ने शुक्रवार को आदेश जारी किए। इनमें आरोप किस आधार पर दर्ज किए गए, इसका उल्लेख किया गया है।





