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2. वाईएस विवेकानंद रेड्डी की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। वह दिवंगत मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी के भाई हैं।
► सुप्रीम कोर्ट ने विवेका की हत्या के मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेशों को खारिज कर दिया। इस हत्याकांड में जांच की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले दिए गए आदेशों के अनुसार, समय सीमा 30 अप्रैल को समाप्त होनी थी। ताजा आदेश के साथ, सीबीआई को दो महीने की अतिरिक्त समय सीमा मिली है। .
► सांसद अविनाश रेड्डी से इस समय अग्रिम जमानत के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। सीबीआई ने अब तक सांसद अविनाश रेड्डी को गिरफ्तार नहीं किया है। अगर सीबीआई सच में अविनाश रेड्डी को गिरफ्तार करने के बारे में सोचती.. तो सीबीआई उसे पहले ही गिरफ्तार कर लेती। हाईकोर्ट के लिखित सवाल-जवाब देने के आदेश खारिज- चीफ जस्टिस चंद्रचूड़
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पूरा आदेश
1. हमने तेलंगाना उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेशों की जांच की है। यह आदेश कडप्पा के सांसद अविनाश रेड्डी द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर दिया गया था।
2. वाईएस विवेकानंद रेड्डी की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। वह दिवंगत मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी के भाई हैं।
3. विवेका के पीए एमवी कृष्णा रेड्डी ने मर्डर की शिकायत की थी। इस संबंध में एक एसआईटी का गठन किया गया है। साथ ही सीबीआई अपर निदेशक के नेतृत्व में मामले की जांच कर रही है।
4. हमने विवेका की बेटी की याचिका पर केस ट्रांसफर कर दिया है। सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट में चार नाम हैं। सीबीआई ने 17 नवंबर, 2021 को शिवशंकर रेड्डी को गिरफ्तार किया। 31 जनवरी, 2022 को सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की
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