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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : कलेक्टर ने कहा कि विशाखापत्तनम स्थित रामानायडू स्टूडियो को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें दो सप्ताह का समय दिया जाएगा तथा उनके स्पष्टीकरण के बाद कार्रवाई की जाएगी। "सरकार ने फिल्म निर्माण उद्योग और स्टूडियो के निर्माण के लिए रामानायडू स्टूडियो को 34 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की है।" स्टूडियो प्रबंधन ने अनुरोध किया कि इसकी 15.17 एकड़ भूमि को आवासीय लेआउट में परिवर्तित कर दिया जाए। कलेक्टर ने बताया, "सरकार ने यह कहते हुए नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है कि यह नियमों के विरुद्ध है।"
ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने हाल ही में रामानायडू स्टूडियो को आवंटित भूमि के मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आवासीय क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए निर्धारित 15.17 एकड़ भूमि का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार यदि निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए दी गई भूमि का उपयोग अलाभकारी कार्य के लिए किया जाता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। राजस्व विभाग के विशेष मुख्य सचिव आर.पी. सिसोदिया ने आदेश जारी किए। सिसोदिया के आदेशानुसार जिला कलेक्टर नए नोटिस जारी करने के लिए तैयार हैं।





