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Visakhapatnam: शहर की पुलिस ने नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाए
विशाखापत्तनम शहर की पुलिस ने नए साल के जश्न को किसी भी अप्रिय घटना से मुक्त बनाने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत शहर की पुलिस ने मोटर चालकों और कार्यक्रम आयोजकों, होटलों, क्लबों और पबों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 31 दिसंबर को होटल, क्लब और पबों को रात 1 बजे तक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है। हालांकि, प्रबंधन को विशाखापत्तनम पुलिस आयुक्तालय में पहले से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। शहर की पुलिस ने बताया कि जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और पार्किंग क्षेत्रों में रिकॉर्डिंग सुविधा वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। डीजे और अन्य साउंड सिस्टम के लिए शोर का स्तर 45 डेसिबल तक सीमित है, पुलिस ने यह भी रेखांकित किया कि कलाकारों की वेशभूषा उनके नृत्य प्रदर्शन के अनुरूप होनी चाहिए। शहर की पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि नए साल की पार्टी का आयोजन महिलाओं को किसी भी तरह की असुविधा के बिना किया जाना चाहिए। पुलिस ने रेखांकित किया कि शराब पीने वालों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पार्टी आयोजकों, होटलों और पब प्रबंधन पर निर्भर करती है। यातायात प्रतिबंधों के तहत पार्क होटल जंक्शन से एनटीआर प्रतिमा तक रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। बीआरटीएस रोड, तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर और अन्य जंक्शनों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।