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आंध्र प्रदेश
Vijayawada लॉक-अप मौत मामला: सस्पेंड SHO को न्यायिक हिरासत
Tara Tandi
24 Jun 2026 7:43 PM IST

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Vijayawada विजयवाड़ा: बुधवार को शहर की एक अदालत ने गडे साईं कृष्णा (25) की कथित कस्टडी में मौत के मामले में सस्पेंड किए गए पुलिस अधिकारी एस.एस.वी.वी. नागराजू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मंगलवार को नागराजू को गिरफ्तार करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने उन्हें अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें 8 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
नागराजू कृष्णालंका पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर (स्टेशन हाउस ऑफिसर) थे, जहां साईं कृष्णा की कथित तौर पर कस्टडी में मौत हो गई थी।
SIT ने बुधवार को अदालत में सौंपी गई रिमांड रिपोर्ट में मामले से जुड़ी कुछ अहम जानकारी दी।
जांच टीम ने बताया कि कस्टडी में लगी चोटों के कारण साईं कृष्णा की मौत हुई। अदालत को यह भी बताया गया कि पुलिस स्टेशन के CCTV फुटेज जानबूझकर डिलीट कर दिए गए थे।
साईं कृष्णा, जिनके खिलाफ कुछ मामले और गैर-जमानती वारंट लंबित थे, को 6 मई को मरकापुरम से पकड़ा गया था और कृष्णालंका पुलिस स्टेशन लाया गया था। SIT ने कहा कि उन्हें गैर-कानूनी हिरासत में रखा गया था और बाद में वे गायब हो गए।
अदालत को बताया गया कि एक सब-इंस्पेक्टर ने 6 मई से 8 मई के बीच साईं कृष्णा को पुलिस स्टेशन में देखा था। साईं कृष्णा की मां, विजया लक्ष्मी ने कहा कि उन्होंने उन्हें पुलिस स्टेशन में बेहोशी की हालत में देखा था।
SIT को 1 मई से 1 जून तक का पुलिस स्टेशन का CCTV फुटेज नहीं मिला। अदालत को यह भी बताया गया कि हालांकि पुलिस स्टेशन लाए जाने के बाद साईं कृष्णा ने अपना फोन नागराजू को सौंप दिया था, लेकिन SHO ने इसे मजिस्ट्रेट के पास जमा नहीं किया।
अदालत को बताया गया कि लॉक-अप में हुई मौत को छिपाने के लिए साईं कृष्णा के शव को एक अज्ञात जगह पर ले जाया गया। शव को दफनाने या जलाने की कोशिशें की गईं। SIT ने कहा कि वह यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि शव को कहां ठिकाने लगाया गया।
SIT ने रिमांड रिपोर्ट में यह भी कहा कि सस्पेंड किए गए SHO जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और गलत जानकारी देकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे।
इंस्पेक्टर जनरल (कानून-व्यवस्था) एम. रवि प्रकाश की अध्यक्षता वाली SIT में वेस्ट गोदावरी के पुलिस अधीक्षक अदनान नईम अस्मी, अल्लूरी सीतारामाराजू के SP अमित बरदार सदस्य के तौर पर और बापटला जिले के अतिरिक्त SP एल. सुधाकर जांच अधिकारी के तौर पर शामिल हैं। SIT सस्पेंड किए गए SHO के खिलाफ़ गलत तरीके से कैद में रखने, हत्या करने और सबूत मिटाने के आरोपों की जांच कर रही है।
साईं कृष्णा की मां विजया लक्ष्मी की शिकायत पर 19 जून को भारत न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 127 (4), 127 (6), 103 (1) और 238 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि हिरासत में उनके बेटे को प्रताड़ित किया गया और पीट-पीटकर मार डाला गया।
उन्होंने हाई कोर्ट में 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने कृष्णा लंका पुलिस को निर्देश दिया कि वे पीड़ित को 15 जून को कोर्ट के सामने पेश करें। चूंकि पुलिस साईं कृष्णा को पेश नहीं कर सकी, इसलिए हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे उसे 29 जून तक पेश करें।
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