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अमरावती, (आईएएनएस)| आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अदालत की अवमानना के एक मामले में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के कार्यकारी अधिकारी धर्म रेड्डी को एक महीने की कैद की सजा सुनाई। अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए अधिकारी पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। ईओ को 27 दिसंबर से पहले न्यायिक रजिस्ट्रार के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
यह सजा टीटीडी के तीन अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण से संबंधित एक मामले में सुनाई गई थी। कोर्ट ने तीनों कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का आदेश दिया था। जैसा कि टीटीडी अधिकारी ने अदालत के आदेशों को लागू नहीं किया, पीड़ित कर्मचारियों ने उसके खिलाफ अदालत की अवमानना मामला दायर किया।
टीटीडी तिरुपति के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, के मामलों का प्रबंधन करता है।
--आईएएनएस
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