आंध्र प्रदेश

Tirupati: नाबालिग से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 10 साल की जेल

Tulsi Rao
21 Dec 2024 11:13 AM GMT
Tirupati: नाबालिग से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 10 साल की जेल
x

Tirupati तिरुपति: नेल्लोर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में डंडोलू सुब्बा राव (32) को 10 साल कैद और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में शामिल तीन अन्य लोगों को भी सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोषी डी सुब्बा राव बलयापल्ली मंडल के जयमपु गांव में खाद की दुकान पर काम करता है। पीड़िता 10वीं की छात्रा है और जयमपु के पास एक गांव में रहती है। वह लड़की को शादी का झांसा देकर गांव से ले गया और 2015 में तीन अन्य लोगों की मदद से उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सुब्बा राव को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष ने सुब्बा राव के खिलाफ लगाए गए आरोपों को कोर्ट में साबित कर दिया, जिसके बाद जज ने उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई। जिला एसपी एल सुब्बा रायडू ने सरकारी वकील और जांच में शामिल पुलिस टीम की सराहना की।

Next Story