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SEC ने 'बाल्टी' और 'पेन स्टैंड' चुनाव चिह्नों को फ्रीज कर दिया

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में 'बाल्टी' (Bucket) और 'पेन स्टैंड' (Pen Stand) जैसे मुक्त चुनाव चिह्नों (free symbols) के आवंटन पर रोक लगा दी है। आयोग का कहना है कि ये चिह्न जन सेना के आरक्षित चुनाव चिह्न 'ग्लास टंबलर' (Glass Tumbler) से मिलते-जुलते हैं, जिससे मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा हो सकता है।
राज्य चुनाव आयुक्त अनिल चंद्र पुनेथा ने बुधवार को जन सेना के अध्यक्ष के. पवन कल्याण के अनुरोध पर यह आदेश जारी किया। पवन कल्याण ने कहा था कि ये दोनों मुक्त चिह्न उनकी पार्टी के आरक्षित चिह्न से मिलते-जुलते हैं, जिससे मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को पहचानने में भ्रमित हो सकते हैं।
इस आदेश के तहत, मुक्त चुनाव चिह्नों की सूची (तालिका IV) में क्रम संख्या 14 और 51 पर दिए गए चिह्नों पर रोक लगा दी गई है। अब ये चिह्न निर्दलीय उम्मीदवारों या उन पंजीकृत राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को नहीं दिए जाएंगे, जिनके पास अपना कोई आरक्षित चुनाव चिह्न नहीं है।
SEC ने मतदाताओं के बीच भ्रम को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA, तथा 'राजनीतिक दलों के पंजीकरण और चुनाव चिह्न आवंटन आदेश, 2001' के संबंधित प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया है।





