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SC ने स्थानीय निकाय चुनावों में BC कोटा पर AP सरकार की याचिका खारिज कर दी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश (AP) सरकार की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) को खारिज कर दिया और स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (BC) के लिए 34% आरक्षण को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया।
यह विवाद संविधान के आर्टिकल 243-D(6) और 243-T(6) के तहत राज्य विधानसभा को मिली शक्तियों के दायरे और स्थानीय स्व-शासन की संस्थाओं में BC के लिए राजनीतिक आरक्षण तय करते समय राज्य द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों (एम्पिरिकल डेटा) के मूल्यांकन के तरीके को लेकर था।
1 अक्टूबर 2026 को, AP हाई कोर्ट ने G.O. Ms. No. 105 और G.O. Rt. No. 1065 को रद्द कर दिया था, जिनके तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों में 34% और शहरी स्थानीय निकायों में 33.33% BC आरक्षण का प्रावधान था। कोर्ट ने कहा कि SC, ST और BC आरक्षण को मिलाकर कुल आरक्षण 50% की सीमा से ज़्यादा हो रहा था और उस सीमा से ज़्यादा आरक्षण को सही ठहराने के लिए राज्य को सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों के मुताबिक डेटा-आधारित प्रक्रिया (एम्पिरिकल एक्सरसाइज) करने की ज़रूरत होगी।
राज्य चुनाव आयोग के अगले हफ़्ते तक स्थानीय निकाय चुनावों का शेड्यूल जारी करने की संभावना है।





