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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को डॉ. NTR यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज द्वारा MBBS और BDS कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए।
जस्टिस लिसा गिल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने भरत चैतन्य युवाजना पार्टी के अध्यक्ष बोडे रामचंद्र यादव द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की, जिसमें 30 जुलाई, 2026 के G.O. Ms. No. 102 को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता की वकील के. माधवी ने तर्क दिया कि काउंसलिंग के हर चरण में वेब ऑप्शन की अनुमति देने के स्वास्थ्य विभाग के फैसले से आरक्षित श्रेणियों के मेधावी छात्र ओपन कैटेगरी की सीटों से वंचित हो सकते हैं।
बेंच ने गौर किया कि किसी भी प्रभावित छात्र ने राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है और यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वह पिछली काउंसलिंग प्रक्रिया में किए गए बदलावों के बारे में स्पष्टीकरण दे।
यूनिवर्सिटी की ओर से पेश हुईं टी.वी. श्रीदेवी ने कहा कि वेब ऑप्शन को एक ही चरण तक सीमित करने से मेधावी छात्रों पर बुरा असर पड़ा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी।





