आंध्र प्रदेश

हाई कोर्ट ने वोटर लिस्ट के SIR के बीच स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार से सवाल किए

Tulsi Rao
2 Sept 2026 10:28 AM IST
हाई कोर्ट ने वोटर लिस्ट के SIR के बीच स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार से सवाल किए
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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से सवाल किया कि जब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधारने का खास काम (SIR) चल रहा है, तो सरकार स्थानीय निकाय चुनाव कैसे करवा सकती है।

जस्टिस वड्डिबोयिना सुजाता की अध्यक्षता वाली सिंगल जज बेंच, YSRC के जनरल सेक्रेटरी लेल्ला अप्पीरेड्डी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि स्थानीय निकाय चुनाव SIR का काम पूरा होने के बाद ही कराए जाएं।

कोर्ट ने कहा कि SIR पूरा होने के बाद स्थानीय निकाय चुनाव कराने से उन लोगों को फायदा होगा जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे; वे फाइनल लिस्ट में अपने नाम शामिल करवाने की कोशिश कर सकेंगे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि SIR पूरा होने से पहले चुनाव कराने पर कई वोटर अपना वोट देने का अधिकार खो सकते हैं।

कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि सुनवाई शुरू करने की इजाज़त मिलने के बाद याचिका को चीफ जस्टिस लिसा गिल की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने पेश किया जाए।

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