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आंध्र प्रदेश
ACB कोर्ट ने डीसीएचएस पद्मजा को 7 साल की सश्रम कारावास और ₹2 लाख जुर्माने की सजा सुनाई
Mohammed Raziq
7 Feb 2026 4:28 PM IST

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Vijayawada विजयवाड़ा: कुरनूल ACB कोर्ट ने एक आरोपी सीनियर अधिकारी, डॉ. मदाभुशी शेषा पद्मजा को 2019 में रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में सात साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है। उन पर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जुर्माने की आधी रकम शिकायतकर्ता को मुआवज़े के तौर पर दी जाएगी।
शिकायतकर्ता सथे राधिका कडप्पा ज़िले में हॉस्पिटल सेवाओं के ज़िला कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थीं। उन्हें फरवरी 2019 से सालाना इंक्रीमेंट मिलना था। उन्होंने इसके लिए 19 फरवरी और 5 जुलाई को उस साल कडप्पा ज़िले में हॉस्पिटल सेवाओं की तत्कालीन कोऑर्डिनेटर शेषा पद्मजा को एप्लीकेशन दी थी। हालांकि, पद्मजा ने शिकायतकर्ता से ₹5,000 की रिश्वत मांगी। सथे राधिका ने कडप्पा एंटी-करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई, जिसने केस दर्ज किया और 27 अगस्त, 2019 को पद्मजा को रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।
ट्रायल पूरा होने के बाद, ACB कोर्ट ने पद्मजा को दोषी ठहराया। इस बीच, वह करीब पांच साल पहले सुपरएनुएशन पर सर्विस से रिटायर हो गईं।
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