आंध्र प्रदेश

तेलंगाना HC का निर्देश: विधायकों को विधानसभा जाने से न रोकें

Tara Tandi
8 Sept 2026 1:54 PM IST
तेलंगाना HC का निर्देश: विधायकों को विधानसभा जाने से न रोकें
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से न रोकें। कोर्ट ने कहा कि अगर विधानसभा के नियमों का कोई उल्लंघन होता है, तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार स्पीकर का है, न कि पुलिस का।
कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को यह भी निर्देश दिया कि वे उन पुलिस अधिकारियों की पहचान करें जिन्होंने सोमवार को विधानसभा के प्रवेश द्वार पर भारत राष्ट्र समिति (BRS) की महिला विधायकों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की थी। साथ ही, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया।
कोर्ट ने सोमवार की घटना को लेकर BRS द्वारा दायर याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि BRS विधायक विधानसभा जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया और विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दिया।
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि एक महिला विधायक को रोका गया और उनकी साड़ी खींची गई, जबकि दूसरी महिला विधायक, जो पूर्व गृह मंत्री रह चुकी हैं, का गला पकड़ा गया। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की विफलता के नारों वाली काली टी-शर्ट पहने अन्य पुरुष विधायकों के साथ भी बदसलूकी की गई और उनमें से कुछ को चोटें भी आईं।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पुलिस के पास विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। यदि टी-शर्ट पहनने या विधानसभा के नियमों का पालन न करने के लिए कोई कार्रवाई की जानी है, तो वह कार्रवाई स्पीकर को करनी चाहिए, न कि पुलिस को।
आने वाले दिनों में भी ऐसी ही कार्रवाई की आशंका जताते हुए, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की कि वे विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से न रोकें। साथ ही, DGP को निर्देश देने की भी मांग की कि वे विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने में पुलिस की ज्यादतियों की जांच करें और ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।
हालांकि, गृह विभाग के सरकारी वकील ने कोर्ट का ध्यान तेलंगाना विधानसभा की प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के नियमों, विशेष रूप से नियम 316 और उसके खंड (xiii) और (xv) की ओर आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि कोई भी सदस्य सदन में किसी भी प्रकार का बैज नहीं पहनेगा या प्रदर्शित नहीं करेगा, और स्पीकर की अनुमति के बिना सदन में झंडे, प्रतीक या कोई भी प्रदर्शनी सामग्री प्रदर्शित नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि चूंकि सदस्य काले रंग की टी-शर्ट पहनकर और उन पर नारे लिखकर विधानसभा की ओर जा रहे थे, इसलिए शायद पुलिस ने विधायकों को रोक दिया।
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