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Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह वरिष्ठ वाईएसआरसी नेता सज्जला रामकृष्ण रेड्डी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे। यह निर्देश टीडी कार्यालय पर हमले से जुड़े एक मामले में अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। न्यायमूर्ति वीआरके कृपा सागर की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और अंतरिम आदेश जारी करते हुए पुलिस को 25 अक्टूबर तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई भी इसी तारीख को तय की गई। याचिकाकर्ता के वकील पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने तर्क दिया कि मामले में सह-आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस ने याचिकाकर्ता को आरोपी नंबर 120 के रूप में नामित किया है।
उन्होंने कहा कि कानूनी मानदंडों legal norms के अनुसार, सह-आरोपी की गवाही के आधार पर कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता कथित हमले स्थल से 600 किलोमीटर दूर कडपा में था और घटना के दिन पोरुमामिला में चुनाव प्रचार में भाग ले रहा था। पुलिस के वकील सिद्धार्थ लूथरा और सरकारी वकील एम. लक्ष्मीनारायण ने सैदा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि वाईएसआरसी नेता देवीनेनी अविनाश, शेख सैदा और अन्य के एक अनुयायी वाईएसआरसी कार्यालय गए और वहां एमएलसी अप्पीरेड्डी, अविनाश, सज्जला रामकृष्ण और अन्य लोगों को पाया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सैदा ने कहा कि टीडीपी कार्यालय पर हमला सज्जला रामकृष्ण रेड्डी के इशारे पर किया गया था।
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Triveni
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