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Tamil Nadu: फैक्ट्री लाइसेंस के नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर

चेन्नई: चेन्नई के औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (Industrial Safety and Health) विभाग के अतिरिक्त निदेशक, सी. सरवनन ने चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में चल रही सभी फैक्ट्रियों के प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे 'फैक्ट्री अधिनियम, 1948' और 'तमिलनाडु फैक्ट्री नियम, 1950' के प्रावधानों के अनुसार, वर्ष 2027 के लिए अपने फैक्ट्री लाइसेंस को 31 अक्टूबर, 2026 तक या उससे पहले रिन्यू (नवीनीकृत) करवा लें।
फैक्ट्री प्रबंधन, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय (DISH) के ऑनलाइन पोर्टल https://dish.tn.gov.in पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करके अपने लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। निर्धारित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान होने पर, रिन्यू किया गया लाइसेंस अपने आप जनरेट हो जाएगा, जिसे सीधे पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी करने के लिए फैक्ट्री प्रबंधन को विभाग के कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं है। फैक्ट्री प्रबंधन को सलाह दी जाती है कि वे जुर्माने से बचने के लिए समय-सीमा से काफी पहले ही रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी कर लें। 31 अक्टूबर, 2026 के बाद प्राप्त आवेदनों पर लागू अधिनियमों और नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। बिना वैध लाइसेंस के चलने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।





