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सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के CM की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज की
एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, क्योंकि जस्टिस बेला त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ ने स्किल मामले में उनकी जमानत रद्द करने की मांग करने वाली पिछली सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। कार्यवाही के दौरान, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को सूचित किया कि मामले में पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। जस्टिस त्रिवेदी की पीठ ने फैसला सुनाया कि अब जब आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, तो जमानत रद्द करने की याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी रूप से नवंबर 2023 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा नायडू को दी गई जमानत को बरकरार रखता है। हालांकि, पीठ ने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे आवश्यकतानुसार आगे की जांच में सहयोग करें।