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आंध्र प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट ने एपी सरकार को दिया आदेश, कोविड राहत कोष वापस करने के लिए

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कोविड फंड के हेराफेरी के मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को निजी विभाग के खातों में डायवर्ट किए गए कोविड फंड को दो सप्ताह के भीतर एसडीआरएफ खाते में वापस जमा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने पीडी खातों में डायवर्ट किए गए करीब 1100 करोड़ रुपये एसडीआरएफ खाते में जमा करने का निर्देश दिया। देश की शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि जो कोई भी कोरोना मुआवजा न मिलने की शिकायत करता है, वह चार सप्ताह के भीतर शिकायत का समाधान करे. तेदेपा नेता पल्ला श्रीनिवास राव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कोरोना से मरने वालों के परिवारों को दी गई आपदा प्रबंधन राशि को डायवर्ट कर रही है. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्न की दो जजों की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। 1100 करोड़ रुपये की कोरोना सहायता को अन्यत्र खर्च करने के लिए वह पहले ही सरकार को कड़ी फटकार लगा चुकी है।





