आंध्र प्रदेश

पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI-भास्कर रेड्डी को नोटिस जारी किया

Triveni
7 Dec 2024 5:42 AM GMT
पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI-भास्कर रेड्डी को नोटिस जारी किया
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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व सांसद वाईएस विवेकानंद रेड्डी Former MP YS Vivekananda Reddy हत्याकांड में सीबीआई और कडप्पा सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी से जवाब मांगा। सुनीता नरेड्डी, मृतक विवेकानंद रेड्डी की बेटी द्वारा मामले में दायर अपील पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। सुनीता की ओर से पेश हुए वकील जेसल वाही ने तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा भास्कर रेड्डी को जमानत दिए जाने के आदेश को रद्द करने की मांग की। वाही की दलीलों पर गौर करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ ने नोटिस जारी किए और मामले की अगली सुनवाई 3-4 सप्ताह बाद तय की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की मार्च 2019 में पुलिवेंदुला स्थित उनके घर में हत्या कर दी गई थी। सुनीता ने अपनी याचिका में भास्कर रेड्डी को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह और उनके सांसद बेटे अविनाश रेड्डी, जो मामले में सह-आरोपी भी हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और मामले की सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
3 मई 2024 को हाईकोर्ट ने भास्कर रेड्डी को जमानत दे दी। सुनीता ने आगे दावा किया कि हालांकि भास्कर रेड्डी को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन आरोपियों ने इनका हवाला बढ़ा-चढ़ाकर दिया।
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