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Supreme Court ने जगन संपत्ति मामले में वैनपिक की याचिका खारिज की

Amravati अमरावती: वैनपिक कंपनी को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जगन के आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI चार्जशीट से अपनी कंपनी का नाम हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
CBI अधिकारियों ने पहले वैनपिक पोर्ट के लिए ज़मीन अलॉटमेंट में गड़बड़ी और लेन-देन के आरोप लगाए थे। CBI अधिकारियों ने कहा कि ज़मीन वैनपिक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ली गई थी। हालांकि, जुलाई 2022 में वैनपिक कंपनी ने CBI चार्जशीट से अपना नाम हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। CBI स्पेशल कोर्ट ने CBI द्वारा दायर आरोपों पर विचार किया। उस याचिका में वैनपिक मैनेजमेंट ने कहा कि इसके कारण नहीं बताए गए थे। हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद वैनपिक कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जस्टिस सुंदरेश की अगुवाई वाली बेंच ने हाल ही में मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई की। इसने साफ किया कि वह तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेशों में दखल नहीं दे सकती। इसने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।





