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Supreme Court ने मिलावटी घी मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी

Tirumala तिरुमाला: सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमाला लड्डू मिलावटी घी मामले में AP सरकार द्वारा बनाई गई एक मेंबर वाली कमेटी को चुनौती देने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि एक मेंबर वाली कमेटी बनाना गलत नहीं था।
राज्य सरकार द्वारा बनाई गई स्पेशल कमेटी ने बताया है कि यह ओवरलैपिंग के तहत नहीं आती है। कोर्ट ने बताया कि इसे एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों की पहचान करने के लिए बनाया गया था। कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के वकील की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस मामले पर बोलने से रोकने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने साफ किया कि असर डालने की कोई स्थिति नहीं है क्योंकि यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। कोर्ट ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कमेटी बनाना SIT जांच के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए शक के लिए कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि दोनों प्रोग्राम कानूनी तौर पर जारी रहने चाहिए। सरकार ने कोर्ट के आदेश के अनुसार जमा की गई SIT रिपोर्ट के आधार पर एक मेंबर कमीशन बनाया।





