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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई टाल दी। मामला अब अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर को पोस्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता सांघवी ने अदालत से अनुरोध किया कि आंध्र प्रदेश राज्य के बंटवारे के मामलों की अलग से सुनवाई की जाए।
यहां यह याद किया जा सकता है कि वाईएसआरसीपी के नेतृत्व वाली सरकार ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 3 मार्च के फैसले के खिलाफ 17 सितंबर को विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी, जिसमें अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में बरकरार रखा गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि राज्य विधानमंडल के पास तीन राजधानियों को बनाने वाले किसी भी कानून को पारित करने की कोई क्षमता नहीं है।
एसएलपी के माध्यम से, आंध्र प्रदेश सरकार ने जोर देकर कहा है कि उच्च न्यायालय का निर्णय कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का अतिक्रमण है। राज्य सरकार ने 3 राजधानियों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की भी मांग की है।
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