आंध्र प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने लैंड पूलिंग पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने से किया इनकार

Subhi
15 Aug 2026 11:58 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने लैंड पूलिंग पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने से किया इनकार
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अमरावती: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फ़ैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर पी. नारायण के ख़िलाफ़ अमरावती लैंड पूलिंग स्कीम में कथित गड़बड़ियों को लेकर 2021 में दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया गया था।

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे, ने हाई कोर्ट के 15 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पूर्व YSRCP विधायक अल्ला रामा कृष्णा रेड्डी की चुनौती पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि, बेंच ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का फ़ैसला किसी दूसरे मामले पर असर नहीं डालेगा; उन मामलों की जांच उनके अपने तथ्यों और मेरिट के आधार पर अलग से की जानी चाहिए।

रामा कृष्णा रेड्डी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने दलील दी कि इन आरोपों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां शामिल थीं, जिनसे लगभग 30,000 एकड़ ज़मीन और 25,000 से ज़्यादा किसान प्रभावित हुए थे। CJI ने कहा कि कोर्ट किसानों के हितों को लेकर चिंतित है। सूर्यकांत ने कहा, "किसानों के बड़े मुद्दे पर हम आपके साथ हैं। उन्हें जो कुछ भी मिलना चाहिए, हम उसकी रक्षा करेंगे।" लेकिन उन्होंने आपराधिक कार्यवाही के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मामला एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ने शुरू किया था और किसी भी किसान ने शिकायत लेकर कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया था। CJI ने यह भी चेतावनी दी कि राजनीतिक लड़ाइयां कोर्ट के ज़रिए नहीं लड़ी जानी चाहिएं।


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