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सुप्रीम : सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार कोरोना की वजह से मरने वालों के परिवारों की मदद करने में घोर लापरवाही बरत रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश जारी किया है. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने एपी स्टेट लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी को मुआवजे का भुगतान न करने पर गौर करने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के साथ-साथ बिहार सरकार पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया।
दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को उनके सामने वर्चुअली पेश होने का आदेश दिया गया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह कोरोना से मरने वालों के परिजनों को पचास हजार रुपये मुआवजा देगी. इसने राज्यों को इस आशय के आदेश दिए हैं। राशि भी आवंटित कर दी गई है। लेकिन हालांकि कुछ राज्यों ने सक्रिय रूप से कोरोना पीड़ितों के परिवारों का समर्थन किया है, लेकिन कुछ राज्यों ने केवल आदेशों और आवेदनों का ही पालन किया है। अब तक किसी को मुआवजा नहीं दिया गया है। एपी और बिहार राज्य इन राज्यों की सूची में हैं।