आंध्र प्रदेश

पीसी एवं PNDT अधिनियम का सख्ती से पालन जरूरी: कलेक्टर

Tulsi Rao
6 July 2025 1:07 PM GMT
पीसी एवं PNDT अधिनियम का सख्ती से पालन जरूरी: कलेक्टर
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अनंतपुर: अनंतपुर जिला कलेक्टर डॉ. विनोद कुमार वी ने गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम (पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट) के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट पर जिला स्तरीय बहुसदस्यीय समुचित प्राधिकरण समिति की बैठक शनिवार को अनंतपुर कलेक्ट्रेट के मिनी कांफ्रेंस हॉल में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले में जन्म से पहले एक भी बालिका की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य सरकार की दस प्रमुख प्राथमिकताओं में लिंग निर्धारण की रोकथाम के साथ-साथ गांजा एवं नशीले पदार्थों का उन्मूलन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिंग निर्धारण को गंभीर अपराध बताया। उन्होंने पुलिस विभाग, स्वयंसेवी संगठनों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा न्यायपालिका से समन्वय स्थापित कर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने आग्रह किया कि अवैध लिंग निर्धारण से संबंधित किसी भी सूचना की तुरंत सूचना दी जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि "आइए बालिकाओं की रक्षा करें, आइए उनके विकास में सहयोग करें" जैसे संदेशों वाले जागरूकता पोस्टर सभी स्कूलों में प्रदर्शित किए जाने चाहिए और जिला कलेक्ट्रेट डिस्प्ले बोर्ड पर भी दिखाई देने चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को कर्नाटक के बल्लारी में अवैध लिंग निर्धारण में शामिल स्कैनिंग केंद्रों का विवरण एकत्र करने और फर्जी ऑपरेशन करने का भी आदेश दिया।

खुफिया विंग को संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि किसी भी परिस्थिति में लिंग निर्धारण परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में भाग लेने वालों में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ई.बी. देवी, आरडीटी प्रतिनिधि डॉ. दुर्गेश, सीआई भाषा, डेमो अधिकारी त्यागराजू, डिप्टी एचईओ गंगाधर और अन्य शामिल थे।

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