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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पुलिस अधीक्षक परमेश्वर रेड्डी ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित 8 संगठनों से संबंधित किसी भी गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के खिलाफ चेतावनी दी।
शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में एसपी ने कहा कि केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत 8 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए किसी को भी इन प्रतिबंधित संगठनों को प्रोत्साहित या भाग या समर्थन नहीं करना चाहिए।
प्रतिबंधित संगठनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और इसके सहयोगी, रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वुमेन शामिल हैं। फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ) केरल। केंद्र सरकार ने इसी साल 27 सितंबर को इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था।
एसपी ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन में किसी भी तरह से शामिल पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।