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RGV को झटका, हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ मामला रद्द करने से किया इनकार
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Vijayawada विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने के लिए विवादित फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा (आरजीवी) के खिलाफ दर्ज मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को मामला रद्द करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने सुझाव दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है तो वे जमानत याचिका दायर करें। पूछताछ के लिए पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए फिल्म निर्माता द्वारा और समय मांगे जाने पर उच्च न्यायालय ने उन्हें पुलिस से अनुरोध करने को कहा।
आरजीवी, जैसा कि निर्देशक लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं, ने अदालत से उनके खिलाफ मामला रद्द करने या पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए उन्हें और समय दिए जाने का अनुरोध किया था।
पुलिस ने 13 नवंबर को फिल्म निर्माता को नोटिस जारी कर उन्हें 19 नवंबर को प्रकाशम जिले के मड्डीपाडु पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।
प्रकाशम जिले की पुलिस ने 11 नवंबर को स्थानीय टीडीपी नेता रामलिंगम की शिकायत पर फिल्म निर्माता के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरजीवी ने पिछले साल के अंत में अपनी फिल्म ‘व्यूहम’ के प्रचार कार्यक्रम के दौरान टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे नारा लोकेश, परिवार के अन्य सदस्यों और अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
फिल्म निर्माता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं।
बीएनएस अधिनियम की धारा 336 (4) और 353 (2) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत आरजीवी के खिलाफ मड्डीपाडु पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
विवादास्पद फिल्म निर्माता ने ‘व्यूहम’ की रिलीज के समय नायडू, पवन कल्याण और लोकेश को निशाना बनाते हुए ‘एक्स’ पर मॉर्फ्ड तस्वीरें पोस्ट की थीं।