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नेल्लोर: नेल्लोर ग्रामीण के विधायक कोटमरेड्डी श्रीधर रेड्डी की हत्या की कथित साजिश का एक वीडियो वायरल होने के बाद, जिसके कारण सत्तारूढ़ टीडीपी और विपक्षी वाईएसआरसीपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए, पुलिस प्रशासन ने जिले में 30 सितंबर तक पुलिस अधिनियम 30 लागू कर दिया है।
शनिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, एसपी जी कृष्णकांत ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पहल के तहत, शनिवार से पुलिस अधिनियम की धारा 30 लागू कर दी गई है। उन्होंने राजनीतिक दलों, जन संगठनों और यूनियनों को जनसभाएँ, रैलियाँ, विरोध प्रदर्शन आयोजित न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसी कोई योजना बनाते हैं, तो स्थानीय पुलिस अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य है।
एसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस अधिनियम 30 के तहत, स्थानीय पुलिस अधिकारियों को जनसभाएँ रद्द करने का अधिकार है और अगर उन्हें लगता है कि कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, तो वे प्रतिबंध लगा सकते हैं।





