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मुंबई: आंध्र प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव मामले में, सुप्रीम कोर्ट की विशेष अवकाश पीठ ने बुधवार को एपी चुनाव निकाय से नामांकन पत्र दाखिल करने से रोके जाने पर वाईएसआरसीपी और अन्य उम्मीदवारों की शिकायतों पर विचार करने को कहा है।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की विशेष अवकाश पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति वी मोहना भी शामिल थे, ने वाईएसआरसीपी और अन्य उम्मीदवारों द्वारा दायर एक याचिका पर अंतरिम निर्देश पारित किया - जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था - जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें बलपूर्वक और डराने-धमकाने से नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया था।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वाईएसआरसीपी और अन्य दलों के कई उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सके क्योंकि उन्हें चुनाव कार्यालयों में प्रवेश करने से रोक दिया गया और नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए गए।
इन दलीलों पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने एपी राज्य चुनाव आयोग से शिकायतों पर विचार करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुसार निर्णय लेने को कहा।
अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संरक्षक है और उसे नामांकन दाखिल करने से रोकने के आरोपों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए।
इसने एसईसी को वाईएसआरसीपी और अन्य उम्मीदवारों की शिकायतों पर विचार करने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
पीठ ने एपी राज्य चुनाव आयोग को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन की समय सीमा बढ़ाने की वाईएसआरसीपी की याचिका पर कल तक निर्णय लेने का निर्देश दिया, जहां कथित तौर पर हिंसा के कारण उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका गया था।
इसने एपीएसईसी से यह भी कहा कि वह उम्मीदवारों की अंतिम सूची आज (नियत तारीख) प्रकाशित न करे और इसे 25 अक्टूबर तक के लिए टाल दे।
अदालत ने पुलिस महानिदेशक को उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सुरक्षा, पुलिस बंदोबस्त और नामांकन केंद्रों पर सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। उच्च न्यायालय द्वारा नामांकन की समय सीमा बढ़ाने का निर्देश देने से इनकार करने के बाद राज्य में प्रमुख विपक्षी दल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।





