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SC ने गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

New Delhi: नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में उन लोगों या संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश मांगा गया था, जिन पर आरोप है कि वे तिरुमाला लड्डू विवाद के बारे में पोस्टरों या सार्वजनिक बयानों के ज़रिए गलत जानकारी फैला रहे हैं।
शीर्ष अदालत ने 4 अक्टूबर, 2024 को, "करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने" के उद्देश्य से, तिरुपति लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यों वाली एक स्वतंत्र SIT का गठन किया था। साथ ही, अदालत ने यह भी साफ कर दिया था कि अदालत को "राजनीतिक अखाड़े" के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि इस मामले में एक आपराधिक केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता या कोई भी अन्य इच्छुक व्यक्ति, यदि उनके पास कोई सामग्री है, तो उसे जांच एजेंसी को सौंप सकता है, ताकि जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सके।





