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SIT रिपोर्ट की कमेटी की समीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने विचार करने से किया इनकार

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुब्रमण्यम स्वामी की उस अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें तिरुमाला लड्डू विवाद पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की रिपोर्ट का रिव्यू करने के लिए एक मेंबर वाली कमेटी बनाने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच स्वामी की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस विवाद पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयानों की भी आलोचना की गई थी।
CJI कांत ने कहा, "ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव जांच को उन क्रिमिनल कार्रवाई के साथ ओवरलैपिंग नहीं कहा जा सकता, जिसके कारण चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुई।"कोर्ट ने कहा, "कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट/ओवरलैपिंग नहीं है, और जांच/पूछताछ का दायरा, अच्छी तरह से तय होने के कारण, दिखाता है कि पिटीशनर की आशंका का कोई ठोस आधार नहीं है। दोनों प्रोसेस को कानून के अनुसार सख्ती से जारी रहने दें।" स्वामी ने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम SIT के अधिकार को कमज़ोर करता है, जिसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) द्वारा बांटे गए लड्डुओं से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच के लिए बनाया था।





