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रेत से लदी लॉरियों को ठीक से ढका जाना चाहिए: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर रेत परिवहन करने वाले वाहनों के लिए इसे तिरपाल से ढंकना अनिवार्य कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राव रघुनंदन राव की पीठ ने राज्य में रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की और हाल ही में आदेश जारी किए।
याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मामले का संज्ञान लिया है, कई आदेश जारी किए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित भी किया है। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत अवैध रेत खनन से संबंधित याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही है।
महाधिवक्ता एस श्रीराम और न्याय मित्र नोर्मा अल्वारिस ने भी अदालत को सूचित किया कि मामला एनजीटी पर छोड़ा जा सकता है क्योंकि मामला उसके पास है। खंडपीठ ने प्रदूषण और रेत के परिवहन के दौरान वाहन चालकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए रेत को तिरपाल से ढंकना अनिवार्य करने का आदेश जारी किया।
पीठ ने कहा कि वह अपने आदेशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना तय करेगी और एजी से इस संबंध में सुझाव देने को कहा। पीठ ने यह भी कहा कि वह अपनी अगली सुनवाई में उस समय पर फैसला करेगी जिसके दौरान रेत का परिवहन किया जा सकता है, और मामले को 31 जुलाई तक के लिए पोस्ट कर दिया।