आंध्र प्रदेश

साईं कृष्णा कस्टोडियल डेथ केस: आंध्र हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच

Tara Tandi
17 Oct 2026 5:06 PM IST
साईं कृष्णा कस्टोडियल डेथ केस: आंध्र हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच
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अमरावती: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि गाडे साईं कृष्णा की कथित कस्टोडियल मौत (पुलिस हिरासत में मौत) की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी जाए। यह आदेश एक खंडपीठ ने साईं कृष्णा की मां विजयलक्ष्मी की याचिका पर दिया। साईं कृष्णा की मौत विजयवाड़ा के कृष्णालंका पुलिस स्टेशन में हिरासत के दौरान हुई थी।
पुलिस की जांच पर भरोसा न जताते हुए, विजयलक्ष्मी ने एक याचिका दायर कर मांग की थी कि इस मामले की जांच CBI को सौंप दी जाए।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि साईं कृष्णा की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जाए, जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए।
अदालत ने CBI को तुरंत मामला दर्ज करने का आदेश दिया और CBI निदेशक से कहा कि वे इस जांच की जिम्मेदारी एजेंसी के किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपें।
अब तक, राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (SIT) इस मामले की जांच कर रहा था।
उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वे मामले से जुड़े दस्तावेज सीधे CBI निदेशक को भेजें। साथ ही, राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया गया है कि हिरासत में हुई इस मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह साईं कृष्णा की मां विजयलक्ष्मी को मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपये का भुगतान करे।
25 वर्षीय साईं कृष्णा, 6 मई को एक अपराध में शामिल होने के आरोप में NTR पुलिस कमिश्नरेट की कृष्णालंका पुलिस द्वारा उठाए जाने के बाद से लापता हो गया था।
आरोप है कि सर्कल इंस्पेक्टर (स्टेशन हाउस ऑफिसर) S.S.V.V. नागराजू और कुछ अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे प्रताड़ित किया था।
2 जून को उच्च न्यायालय में उसकी मां द्वारा दायर एक 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका के बाद यह मामला सामने आया।
राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) एम. रवि प्रकाश के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया। SIT ने 21 जून को निलंबित SHO को गिरफ्तार कर लिया।
पिछले महीने, SIT ने नागराजू और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अन्य आरोपियों में हेड कांस्टेबल अशोक कुमार और नानी, नागराजू का साथी गुलिविंडाला सुरेश, कांस्टेबल बाबू राव और साम्बैया, तथा होम गार्ड वेंकट शामिल हैं।
सुरेश ने कबूल किया कि उसने पूछताछ के दौरान पुलिस स्टेशन में साईं कृष्णा को देखा था, और बाद में रानीगारी थोटा के एक निजी घर में भी देखा, जहाँ 12 मई को उसकी मौत हो गई थी।
सुरेश ने SIT को बताया कि नागराजू और हेड कांस्टेबल अशोक कुमार व नानी ने सबूत मिटाने के लिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया था।
इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और YSR कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने हाई कोर्ट के उस आदेश का स्वागत किया है, जिसमें मामले को CBI को सौंपने और राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर मृतक की माँ को 25 लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया है।
जगन ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "यह फैसला चंद्रबाबू नायडू सरकार के मुँह पर एक तमाचा है। यह एक जघन्य अपराध है, जिसे बिना किसी पछतावे के अंजाम दिया गया।"
उन्होंने कहा, "हमने लगातार CBI जाँच की माँग की है। साथ ही, DGP और विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी गहन जाँच होनी चाहिए। किसी भी पद या राजनीतिक संरक्षण के कारण कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता।"
वाई. एस. जगन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के बजाय, राज्य के नियंत्रण वाली SIT के ज़रिए इस मामले को दबाने की कोशिश की।
"उनकी सरकार को जाँच में हुई कमियों और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की ठीक से जाँच न करने के लिए जवाब देना होगा। इसी वजह से आज CBI जाँच की ज़रूरत महसूस हुई है। SIT का गठन उन लोगों को बचाने का बहाना नहीं बन सकता, जिनकी जाँच होनी चाहिए।"
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि CBI को पूरा सच सामने लाना चाहिए, ज़िम्मेदारी तय करनी चाहिए और इसमें शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए, चाहे उनका पद कुछ भी हो।
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