आंध्र प्रदेश

अदालत की अवमानना मामले में टीटीडी के ईओ धर्मा रेड्डी को राहत

Rounak Dey
16 Dec 2022 7:35 AM GMT
अदालत की अवमानना मामले में टीटीडी के ईओ धर्मा रेड्डी को राहत
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एक सप्ताह और साधारण कारावास भुगतना होगा। हाल ही में हाईकोर्ट की बेंच ने राहत दी थी।
टीटीडी के ईओ एवी धर्मा रेड्डी को अदालत की अवमानना के मामले में बरी कर दिया गया। हाई कोर्ट की बेंच ने जेल की सजा सुनाने वाले सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है। एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली ईओ धर्मा रेड्डी की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ ने इस आशय के आदेश जारी कर रोक लगा दी।
मामला क्या है?
कोमू बाबू, रामावत स्वामी नाइक और भूक्य सावलनायक ने टीटीडी धर्म प्रचार परिषद में कार्यक्रम सहायकों के पदों को भरने के लिए 2011 में जारी टीटीडी अधिसूचना को रद्द करने और उन्हें कार्यक्रम सहायकों के रूप में अपनी सेवाओं को नियमित करने का आदेश देने के लिए एक याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने नियमित करने का फैसला सुनाया है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया कि उच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं किया जा रहा है। इस साल 16 जून को अदालत की अवमानना याचिका दायर की गई थी। इसकी जांच करने वाली एकल पीठ ने टीटीडी के ईओ एवी धर्म रेड्डी को एक महीने की कैद और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें एक सप्ताह और साधारण कारावास भुगतना होगा। हाल ही में हाईकोर्ट की बेंच ने राहत दी थी।

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