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राज्य चुनाव आयोग के मामलों में हालिया घटनाक्रम चर्चा का विषय बन गया है। कई न्यायविदों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया संविधान के दायरे में चलती रही है. ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान एसईसी की नियुक्ति भी संविधान के अनुच्छेद 243 (के) और एपी पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 200 के अनुसार की गई है। भारत के संविधान ने संबंधित धाराओं के तहत राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को बदलने के लिए राज्यपाल या सरकार को पूर्ण शक्ति दी है। 2007 में चुनाव आयुक्त के कार्यकाल पर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। और दूसरी बात.. यहां कहा जाता है कि चुनाव आयुक्त को हटाया नहीं गया है। रमेश कुमार को ही स्वत: सेवानिवृत्ति मिली। नए कानून के तहत चुनाव आयुक्त का कार्यकाल तीन साल का ही होता है।
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