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निजी स्कूलों ने बिना अनुमति छात्रों को प्रवेश नहीं देने की दी चेतावनी
स्कूल शिक्षा आयुक्त एस सुरेश कुमार ने कहा कि सरकार के ध्यान में यह आया है कि राज्य के कुछ गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के मालिकों ने राज्य पाठ्यक्रम के लिए खोलने/मान्यता की अनुमति प्राप्त कर ली है और सीबीएसई/आईसीएसई में प्रवेश ले रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। पाठ्यक्रम।
सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड की अनुमति के बिना पढ़ाना सरकारी नियमों का उल्लंघन है। राजद और जिला शिक्षा अधिकारियों को निरीक्षण करने और ऐसे मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। उन्होंने बिना अनुमति के कक्षा 8, 9 और 10 को राज्य का पाठ्यक्रम पढ़ाने पर भी कार्रवाई करने को कहा।
आयुक्त ने सोमवार को यहां एक बयान में कहा कि निजी स्कूल खोलने की अनुमति और मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन https://cse.ap.gov.in/PSIS वेबसाइट पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिना किसी देरी के सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अनुमति से सरकारी विभागों जैसे अग्निशमन विभाग, नगरपालिका, पंचायत राज, चिकित्सा विभाग, सड़क एवं भवन कार्यकारी, निबंधन एवं परिवहन विभाग आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सभी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हो जाती है।
आयुक्त ने कहा कि निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में अनुमति देने की समय सीमा स्कूल शिक्षा विभाग/अन्य विभागों के संबंधित अधिकारियों के प्रत्येक स्तर पर निर्धारित है. उन्होंने कहा कि ऑनलाईन मोड में फाइल की लम्बित स्थिति एवं अनुमति आदेशों को जाना जा सकता है तथा निजी विद्यालयों की अनुमति एवं नवीनीकरण का भुगतान भी ऑनलाईन पेमेंट गेटवे एवं प्राप्त रसीद के माध्यम से किया जा सकता है।
उन्होंने निजी स्कूल प्रबंधनों से अपील की कि वे कहीं से भी ऑनलाइन लॉग इन कर अपने स्कूल का विवरण भरें और अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करें.
क्रेडिट : thehansindia.com